न्याय की जीत: ड्रग तस्करों के खिलाफ NCB की सख्त कार्रवाई

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न्याय की जीत: ड्रग तस्करों के खिलाफ NCB की कड़ी कार्रवाई

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) पूरे भारत में ड्रग तस्करी के खतरे से निपटने के लिए अपने अथक प्रयासों को जारी रखे हुए है। सावधानीपूर्वक जांच और अभियोजन के माध्यम से, NCB ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित दोषसिद्धि इसी बात को उजागर करती है।

हैदराबाद क्षेत्र

31 मार्च, 2021 को हैदराबाद के पेड्डा अंबरपेट में एक बोलेरो पिकअप वाहन से 332 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। वाहन को अनिल बब्रुवान काले चला रहा था, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के सिलेरू से पुणे और उस्मानाबाद तक खेप ले जा रहा था। गहन जांच के बाद, मामला अदालत में दायर किया गया। 2 दिसंबर, 2024 को, अनिल बब्रुवान काले को केवल तीन साल के भीतर दोषी ठहराया गया और ₹1 लाख के जुर्माने के साथ 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई।

इंदौर जोन

1. अगस्त 2022 में, एनसीबी इंदौर ने मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर एक ट्रक को रोका और 206 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मौके पर मौजूद मोहम्मद हसीब खान और सद्दाम खान को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि यह खेप आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से लाई गई थी। इसके अलावा, सिंडिकेट के सदस्य सफरुद्दीन खान और शोएब खान उर्फ ​​अंकू को भी गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर, 2024 को, अदालत ने सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

2. अप्रैल 2021 में, एनसीबी इंदौर ने मध्य प्रदेश के सिवनी के एलोनिया टोल प्लाजा पर मोहम्मद रफी खान और क्रुतिबासा साथुआ द्वारा चलाए जा रहे वाहन से 63.115 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पता चला कि यह खेप आंध्र प्रदेश के नरसिंहपटनम से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ले जाई जा रही थी। 22 नवंबर, 2024 को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15 साल के कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।

मुंबई जोन

8 सितंबर, 2021 को एनसीबी मुंबई की टीम ने आरिफ राशिद शेख के घर पर छापा मारा और 52.3 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया। जांच में पता चला कि आरोपी ने एक नाइजीरियाई नागरिक के साथ मिलकर प्रतिबंधित पदार्थ खरीदा, संग्रहीत किया और वितरित करने का इरादा किया था। सुनवाई के बाद, 3 दिसंबर, 2024 को अदालत ने आरिफ राशिद शेख को दोषी करार दिया और उसे 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। भुगतान न करने की स्थिति में 2 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।

पटना जोन

1. 13 फरवरी, 2021 को, NCB पटना ने जीरो माइल बाईपास, गया-मसौढ़ी रोड, पटना में एक कार को रोका और एक गुप्त गुहा में छिपाकर रखा गया 96 किलोग्राम गांजा जब्त किया। यह खेप ब्रह्मपुर, ओडिशा से रांची-गया के रास्ते मसौढ़ी, पटना ले जाई जा रही थी। आरोपी चुन्नू कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 नवंबर, 2024 को, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 12 साल के सश्रम कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

2. 3 अगस्त, 2018 को एक अन्य मामले में, NCB ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) की सहायता से, बिहार के चंपारण के रक्सौल बाईपास पर खुशबू तारा शेख उर्फ ​​खुशबू तारा खातून द्वारा ले जाए जा रहे बैग से 2.1 किलोग्राम चरस जब्त किया। जांच में पता चला कि वह चरस को नेपाल से जोकियारी, चंपारण, बिहार ले जा रही थी। 26 नवंबर, 2024 को अदालत ने उसे दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ-साथ ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई।

निष्कर्ष

ये दोषसिद्धियाँ ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए NCB के समर्पण का उदाहरण हैं। ब्यूरो समुदायों की रक्षा करने और अवैध ड्रग गतिविधियों को रोकने के अपने मिशन में दृढ़ है। निरंतर सतर्कता, सहयोग और सार्वजनिक समर्थन के साथ, NCB एक नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास करता है।

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