आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को रद्द कर दिया है।

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आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि झूठे मामले दर्ज कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की बघेल सरकार में आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि 94 बैच के इस आईपीएस को बघेल सरकार में जेल भी जाना पड़ा था और नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। 2021 में एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ उनके सरकारी आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की अघोषित संपत्ति और कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया था। सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में जीपी सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। सिंह लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे और अब उनके खिलाफ दर्ज मामलों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है!

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